नोटिस
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1916 की धारा 141 क अथवा 147 के उपबंधों के अधीन प्राविधानित इस नोटिस के माध्यम
से आपको सूचित किया जाता है कि नगर निगम के अंतर्गत समान्यकर के आरोपण के लिए जी.आई.एस बेस सर्वे का कार्य कराया
जा रहा है। आपके भवन / संपत्ति संख्या पर वर्तमान का वार्षिक मूल्यांकन व सामन्याकर जी. आई एस बेस सर्वे के
उपरान्त की स्थिति निम्नवत पायी गयी है।
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सर्वे पूर्व की स्थिति |
सर्वे के उपरान्त की स्थिति |
| क्रम |
मद |
विवरण |
विवरण |
| 1 | प्रॉपर्टी पहचान संख्या | | 5WRKP880/1 |
| 2 | भवन क्रमांक | | |
| 3 | भूमि / भूखंड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फीट में) | | 1800 |
| 4 | भवन का प्रकार (निर्मित वर्ष - [YearOfConstruction]) | | Resi |
| 5 | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | | 3500 |
| 6 | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फीट में) | | 0 |
| 7 | भवन / भूखंड जिस मार्ग पे स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में) | | 0 - 12 M |
| 8 | भवन के निर्धारित किराये की मासिक दर (रु0 प्रति वर्ग फुट) | | 0.6 |
| 9 | भूमि के निर्धारित किराये की मासिक दर (रु0 प्रति वर्ग फुट) | | 0.05 |
| 10 | भवन का वार्षिक मूल्यांकन | | 20160 |
1. उपरोक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन
और उस पर उक्तानुसार देय गृहकर/जलकर की धनराशि के संबंध में यदि आपको कोई आपत्ति है तो इस नोटिस के दिनांक से
एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (रजिस्ट्री / नक्शा की छाया प्रति) के साथ नगर निगम गाजीपुर के सम्बंधित
कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण के संबंध में निर्धारित दिनांक को कार्यालय
में कर निर्धारण अधिकारी / अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति तथ्यों
पर आधारित न होने एवं त्रुटिपूर्ण / भ्रामक होने की स्थिति में अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत
निर्धारित अर्थदंड देय होगा।
2. निर्धारित समय सीमा में आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में प्रस्तावित
वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा की उपरोक्त की वार्षिक मूल्यांकन /
गृहकर/जलकर आप पूर्णतया: संतुष्ट है।
3. यह गृहकर/जलकर कर का वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 01-04-2026 से प्रभावी होगा।
4. यह गृहकर/जलकर कर एवं नोटिस केवल संपत्ति कर उद्देश्य के लिए है जो संपत्ति के
स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।
5. नगर निगम गाजीपुर के वेबसाइट http://www.nppghazipur.in.in पर लॉग इन कर अपनी आपत्ति दर्ज करायें /
भुगतान किया जा सकता है।